नगर निगम व नगर निकायों की योजनाओं की हुई व्यापक समीक्षा - ANG EXPRESS NEWS

नगर निगम व नगर निकायों की योजनाओं की हुई व्यापक समीक्षा।


अरुण भारती की रिपोर्ट 


होल्डिंग टैक्स, स्वच्छता, अतिक्रमण व अमृत योजना पर सख्त निर्देश


भागलपुर,/अंग एक्प्रेस न्यूज। 

भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भागलपुर नगर निगम, सुल्तानगंज एवं नवगछिया नगर परिषद तथा कहलगांव, पीरपैंती, सबौर, अकबरनगर और हबीबपुर नगर पंचायतों की योजनाओं की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

होल्डिंग टैक्स पर विशेष फोकस

बैठक में बताया गया कि नगर निकाय क्षेत्रों में खाली जमीन पर नगर निगम में ₹3, नगर परिषद में ₹2 तथा नगर पंचायत में ₹1 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष टैक्स लिया जाता है। भवनों के लिए मुख्य सड़क व अन्य सड़कों के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी भवनों की पुनः जांच कराई जाए। इसके लिए पूर्व में व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि छूटे हुए या गलत असेसमेंट वाले लोग स्वेच्छा से जांच कराकर सही कर निर्धारण करा सकें। टैक्स तहसीलदार को सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया। नगर आयुक्त को विभिन्न स्थलों पर शिविर लगाने के निर्देश भी दिए गए।

दुकान पंजीकरण व सैरात बंदोबस्ती

नगर निकाय क्षेत्रों में दुकानों का पंजीकरण व वार्षिक नवीकरण होता है। दुकानों की स्थिति के अनुसार ट्रेड लाइसेंस शुल्क ₹500 से ₹2500 तक है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 12,000 दुकानों के पंजीकरण को तेज करने हेतु चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। दोनों नगर परिषद व सभी नगर पंचायतों को भी पंजीकरण में तेजी लाने को कहा गया। सैरातों की समीक्षा में बताया गया कि नगर निगम में बस स्टैंड की बंदोबस्ती की जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन: सख्ती के निर्देश

घर-घर कचरा संग्रहण के लिए गीला व सूखा कचरा अलग-अलग देने पर जोर दिया गया। वार्ड पार्षदों के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया।

प्रतिबंधित पॉलीथिन पर अंकुश लगाने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी को छापेमारी के निर्देश दिए गए।

शहरी क्षेत्र की सभी व्यावसायिक इकाइयों को स्वयं का डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया। 20 फरवरी के बाद सड़क किनारे कचरा मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी फूड वेंडरों के लिए डस्टबिन रखना और उस पर दुकान संख्या लिखना अनिवार्य होगा।

अतिक्रमण व यातायात व्यवस्था

फुटपाथ दुकानों के लिए पीली पट्टी तथा बाइक व ग्राहकों के लिए लाल पट्टी रंगवाने के निर्देश दिए गए। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।

टोटो संचालन के लिए सभी मोड़ों पर क्रॉसिंग लाइन बनाने और दिन में निर्धारित लेन के भीतर चलाने के निर्देश दिए गए।

अमरुत योजना, पार्क व अन्य योजनाएं

अमरुत योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में चार पार्क बनाए जाने की जानकारी दी गई।

डंप साइट, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जलापूर्ति योजना, नाली-गली पक्कीकरण, सम्राट अशोक भवन, शवदाह गृह, समग्र विकास योजना तथा जल-जीवन-हरियाली अभियान की भी समीक्षा की गई।

नगर निगम क्षेत्र में हाई मस्ट लाइट की जांच कराने के निर्देश दिए गए।

शोर-शराबा व ड्रोन पर नियंत्रण

रात्रि 10 बजे के बाद बारात में शोर, पटाखों पर रोक के निर्देश दिए गए। बिना अनुमति ड्रोन निर्धारित ऊंचाई से ऊपर नहीं उड़ाया जाएगा।

विवाह भवनों को अपने कचरे के निष्पादन की कार्ययोजना प्रस्तुत करने और सड़क पर कचरा न फैलाने को कहा गया।

नगर निगम क्षेत्र में 7 आश्रय गृह स्थलों की समीक्षा की गई, जहां जरूरतमंदों को अस्थायी निवास की सुविधा दी जाती है।

बैठक में नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा, प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा सुधीर कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी कोविकास कुमार सहित सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे।

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